एकलव्य में पहाड़ी कोरवा छात्र को उठाकर पटकने वाले शिक्षक को एसटीएससी ACT में मिली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत..पढ़े पूरी खबर..
हल्लाबोल 24.कॉम सबसे तेज न्यूज नेटवर्क
धरमजयगढ़ । पिछले दिनों धरमजयगढ़ के एकलव्य स्कूल में पहाड़ी कोरवा जनजाति के एक बच्चे को शिक्षक के द्वारा उठाकर जमीन पर पटक दिया गया था जिसके बाद मामला मीडिया में आया और उक्त शिक्षक पर एसटीएससी सहित अन्य धाराओं के तहत पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था.जिसके बाद आरोपी शिक्षक ने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका हाई कोर्ट बिलासपुर में दायर की थी वहीं सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायधीश ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी है अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा की
एसटीएससी एक्ट के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत घोषणा नही है यदि इस एक्ट के तहत की गई शिकायत में प्रथम दिवस है या एसटीएससी एक्ट का अपराध नहीं बनता है तो अग्रिम जमानत अर्जी का विचार किया जा सकता है आपको बता दे आवेदक के विरुद्ध धरमजयगढ़ थाना प्रभारी की द्वारा अपराध क्रमांक 207/2024 अंतर्गत धारा 296,351(2),351(3),BNS और धारा 75,82 किशोर न्याय 2017 तथा SCST एक्ट 3(2)(VA),3(1)(R) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमे उसके गिरफ्तारी की आशंका थी वहीं आवेदक ने अधिवक्ता आशुतोष विश्वास के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिसमे आवेदक को राहत मिली है यहां बताना होगा कि अधिवक्ता आशुतोष विश्वास धरमजयगढ़ कालोनी के निवासी है जो स्व. मिहिर विश्वास के सुपुत्र है।।