” महतारी जतन योजना ” इन महिलाओ को मिलेगा ₹ 20-20 हजार,जानिए कैसे मिलेगा लाभ..कहां करे आवेदन
हल्लाबोल 24.कॉम सबसे तेज़ न्यूज नेटवर्क
रायपुर । छत्तीसगढ़ की साय सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। महतारी वंदन योजना के बाद अब महिलाओं को मिनीमाता महतारी जतन योजना की सौगात विष्णुदेव साय सरकार ने दिया है। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला को एकमुश्त 20 हजार रुपए प्रदान कर रही है।
यह है योजना का मुख्य उद्देश्य
इसका लाभ अब बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। गरीब परिवारों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, छत्तीसगढ़ में मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता राशि प्रदान करना है।
प्रदान की जाती है 20 हजार रुपए
इससे महिलाओं को मदद मिलेगी और उनके परिवार को लाभ होगा। ( Minimata Mahtari Jatan Yojana ) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत, पंजीकृत हितग्राहियों को 20 हजार रुपये की प्रसूति सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की अधिकतर जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
महासमुंद में 8846 हितग्राहियों को मिला लाभ
CG Scheme name: महासमुंद जिले में मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत से अब तक 8846 हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमें महासमुंद की सुभाष नगर निवासी जागृति साहू को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। जागृति ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हैं। उन्होंने योजना की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग बच्चे के रहन-सहन और उचित देखभाल में किया जा रहा है।
मिनीमाता महतारी जतन योजना की पात्रता
गौरतलब है कि मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उत्तराधिकारी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, शिशु के जन्म प्रमाण पत्र तथा मूल दस्तावेज के साथ श्रम विभाग, लोक सेवा केंद्र या वीएलई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।