जुर्माना : ओवरलोड वाहन के ड्राइवर और वाहन मालिक पर ₹ 34-34 हजार का जुर्माना
हल्लाबोल 24.कॉम सबसे तेज न्यूज नेटवर्क
रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने नियमित रूप से सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं डीएसपी यातायात श्री रमेश कुमार चंद्रा के कुशल नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा भी प्रतिदिन विभिन्न चेक पॉइंट पर भारी वाहनों की सघन जांच किया जा रहा है ।
इसी क्रम में 7 मार्च के रात्रि जिंदल बैरियर के पास डीएसपी ट्रैफिक रमेश चन्द्रा द्वारा जांच दौरान वाहन क्रमांक CG04 एम.एन.-7571 में क्षमता से अधिक सामाग्री लोड होना पाकर विधिवत वाहन का कांटा कराये और ड्रायवर तथा वाहन स्वामी के विरूद्ध धारा 113/194 मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत इस्तगासा तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय में आज दिनांक 13 मार्च 2024 को वाहन के ड्राइवर धनेश्वर यादव (उम्र 24 साल) निवासी दुलदुला जिला जशपुर पर 34000 रूपये तथा वाहन स्वामी प्रमोद कुमार सिंह निवासी गुमला जिला गुमला झारखंड पर 34000 रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है ।