अवैध शराब निर्माण और भंडारण पर आबकारी विभाग की कार्यवाही
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रायगढ़, 26 जून 2024/ कलेक्टर जन चौपाल में ग्राम छोटे पंडरमुड़ा एवं अचानकपुर से अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं विक्रय की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए वृत्त-खरसिया प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मनोज राठौर के नेतृत्व में छोटे पंडरमुड़ा एवं अचानकपुर में छापेमारी की गई जिसमे अचानकपुर में नाला किनारे हाथभट्ठी
से अवैध आसवित 68 बल्क लीटर महुआ शराब कीमत लगभग 13600, प्लास्टिक डिब्बे एवं बोरियो के भीतर शराब बनाने योग्य तैयार 960 कि.ग्रा महुआ कीमत लगभग 48000 एवं शराब बनाने के बर्तन आदि लावारिस हालत में बरामद होने से अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। साथ ही ग्राम छोटे पंढर मुड़ा निवासी मालती पति त्रिभुवन राठिया के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करते पाए जाने तथा कुल 4.2 बल्क लीटर महुआ शराब कीमत लगभग 840 का बिक्री करने के उद्देश्य से धारण करने पर 34 (1) ख के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में मुख्य आरक्षक मनोज तिवारी आरक्षक रमन नेमी, स्टाफ तेजराम का विशेष योगदान रहा।