हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी आई सामने,नगर पंचायत अध्यक्ष के रिक्त पद पर उपाध्यक्ष और सीएमओ संभालेंगे जिम्मेदारी
धरमजयगढ़ । नगर पंचायत धरमजयगढ़ में हुए अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर लगातार नए नए समीकरण सामने आ रहे है वहीं भाजपा और कांग्रेस दो दलों के पार्षदों में यह सस्पेंस बरकार है की आखिर अब अध्यक्ष की कुर्सी पर किसका ताज सजेगा वही लगातार नए नए समीकरण के बीच आज हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है जिसमे राज्य सरकार द्वारा दिए गय आदेश को निरस्त कर दिया गया है हालाकि यह आदेश लगभग एक सप्ताह पहले ही हो गया था किंतु आदेश की कॉपी के बिना भाजपा दल के पार्षद चुप्पी साधे हुए थे वहीं आज हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद एक बार इस मामले में फिर नया मोड़ आ गया है
आपको बता दे की अविश्वास प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार के द्वारा नगर पंचायत धरमजयगढ़ में उपाध्यक्ष टार्जन भारती को इस पद की जिम्मेदारी मिली थी लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकार ने कांग्रेस की पार्षद भावना जेठवानी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी जिसके बाद इस आदेश को लेकर भाजपा दल के उपाध्यक्ष टार्जन भारती ने हाई कोर्ट में चुनौती दी
जिसमे हाई कोर्ट के जज ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया वहीं आज हाई कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद एक बार फिर भाजपा पार्षदों में खुशी का माहौल बना हुआ हैहाई कोर्ट ने क्या आदेश किया है।हाई कोर्ट ने अपने पेज के आदेश में स्पष्ट कहा है
की अध्यक्ष का पद रिक्त होनें के कारण उपाध्यक्ष ही इस जिम्मेदारी का निर्वाहन करेंगे साथ ही चेक हस्ताक्षर में उपाध्यक्ष तथा नगर पंचायत अधिकारी को ही इसका पावर होगा।