शराबी बाइक चालक पर न्यायालय ने लगाया ₹15 हजार का अर्थदंड
हल्लाबोल 24. कॉम जिले का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क
बिना ड्राइविंग लाइसेंस शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गये बाइक चालक को यातायात पुलिस कोर्ट में की पेश ,कोर्ट ने बाइक चालक को दिया ₹15,000 का अर्थदंड
रायगढ़ । सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा प्रतिदिन शहर एवं आऊटर पर दुपहिया समेत सभी प्रकार के वाहन चेकिंग की जांच की जा रही है । एसएसपी श्री सदानंद कुमार द्वारा ट्रैफिक पुलिस समेत सभी थाना, चौकी स्टाफ को ब्रेथ एनालाइजर के साथ अनिवार्य रूप से जांच के निर्देश दिये गये है । निर्देशों के अनुपालन में वाहन चालकों के ब्रेथ एनालाइजर से जांच दौरान बाइक के चालक अमित पटनायक पिता सूरज पटनायक उम्र 28 वर्ष निवासी कबीर चौक रायगढ़ को यातायात पुलिस ने बगैर ड्रायविंग लाइसेंस और शराब के नशे में वाहन चलाते पाये जिस पर थाना यातायात में वाहन चालक पर धारा 185 एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दीपक कुमार कोसले के न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा बाइक चालक के कृत्य पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 10,000 एवं बगैर ड्रायविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5000 कुल ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।