वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिक के अभिभावक को न्यायालय से ₹5,000 अर्थदंड
रायगढ़ । सुरक्षित यातायात तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा समय-समय पर नाबालिक वाहन चालकों को समझाइश के साथ उनके अभिभावक पर मोटरयान अधिनियम 5/180 के तहत कार्यवाही की जाती है । इसी क्रम में विगत दिनों केवड़ाबाड़ी चौक पर कार्यवाही दौरान यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा तेज गति से स्कूटी चलाते नाबालिक को रोका गया जिसके वाहन के कागजात जांच किया गया । वाहन चला रहा नाबालिक बालक के पालक को थाना यातायात बुलाकर अधिकारियों द्वारा समझाइश दिया गया साथ ही यातायात पुलिस द्वारा बालक के अभिभवक पर धारा 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया । माननीय न्यायाधीश द्वारा नाबालिक चालक के पिता को ₹5000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है । यातायात डीएसपी सुशांत बनर्जी ने बताया कि यातायात पुलिस आगे भी समय-समय पर नाबालिक वाहन चालकों पर इस प्रकार की कार्यवाही करेगी । साथ ही अभिभावकों से अपील किया जाता है कि वह सुरक्षा के दृष्टिगत अपने बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। विदित हों कि धारा 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तीन मास तक सजा या पांच हजार रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय है ।