नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की कठोर कैद और 5 साल की सजा
रायगढ़ । बड़ी मां के लिए कपड़ा सिलवाने गई एक नाबालिग छात्रा का रास्ता रोकते हुए हाथ पकड़कर उसे दांत से काटने की कोशिश के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मनचले युवक को 5 बरस की बामुशक्कत कैद की सुनाते हुए 1 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार पुसौर थानांतर्गत ग्राम गुडुु निवासी हेमंत केवट पिता मालिक राम केवट (23 वर्ष) ने कक्षा सातवीं में पढऩे वाली एक नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल, बीते 24 अप्रैल 2021 को बालिका अपनी बड़ी मां के लिए कपड़ा सिलवाने दर्जी के यहां गई थी। दर्जी को कपड़े देने के पश्चात वह घर से निकल रही थी तभी आरोपी हेमंत केवट ने नाबालिग बालिका को अकेले पाकर उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए छेड़खानी करने लगा।हेमंत के नापाक मंसूबे को भांप भयभीत बालिका चीख-पुकार मचाने लगी परंतु किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जाने से उसने आरोपी के हाथ को दांत से काट लिया। ऐसे में जब हेमंत ने नाबालिग के हाथ को छोड़ा तो वह भागकर अपने घर गई और आपबीती की जानकारी अपने परिजनों को दी। नाबालिग बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ की वारदात से फिक्रमंद परिवार ने पुसौर थाने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 341 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 ,12 एवंब10 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर मनचले को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।इधर, फास्ट ट्रैक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को देखते हुए अपराध प्रमाणित होने पर हेमंत कंवर को 5 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।